मोतिहारी,18मई(हि.स.)।फर्जीवाडा के तहत भू अर्जन की राशि गबन करने के आरोप में डीएम शीर्षत कपिल अशोक ने प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि जिला भू अर्जन कार्यालय ने तथ्यों को पूर्ण रूप से बिना जांच एवं समीक्षा किये भू अर्जन अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत राशि को विमुक्त किया गया है।मामला रक्सौल से जुड़ा है।
इस मामले में अनियमितता के आरोप के बाद जांच टीम द्वारा की गई जांच में पाया गया है कि फर्जी कागजातों के आधार पर जिला भू अर्जन कार्यालय से 61.60 लाख राशि का फर्जीवाड़ा एवं गबन की गई है।डीएम ने जांच टीम के रिपोर्ट के आधार पर इसमे संलिप्त तत्कालीन अमीन यादव लाल राम,प्रोसेस परिचारी,तत्कालीन प्रभारी सहायक एवं प्रधान सहायक शारदानंद सिंह आईडीबीआई बैंक रक्सौल के तत्कालीन शाखा प्रबंधक एवं अकाउंटेंट तथा फर्जी व्यक्ति तथाकथित सत्तार मियां के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर नीलाम पत्र वाद दायर करते हुए राशि वसूली के साथ कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है।