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अगर 31 मई तक पैन को आधार से नहीं जोड़ा तो कटेगा दोगुना टीडीएस

नई दिल्ली, 30 मई (हि.स.)। आयकर विभाग ने करदाताओं को टीडीएस कटौती से बचने के लिए 31 मई, तक स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से जोड़ने की सलाह दी है। विभाग ने इस प्रक्रिया को पूरा करने की जानकारी विस्तार से दी है।

आयकर विभाग ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि ऊंची दर पर कर कटौती (टीडीएस) से बचने के लिए मात्र एक दिन का समय बचा है। ऐसे में करतादाता 31 मई से पहले अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से जोड़ लें। आयकर एक्ट के मुताबिक यदि पैन बायोमेट्रिक आधार से जुड़ा नहीं है तो लागू दर से दोगुनी दर पर टीडीएस काटा जाना आवश्यक है।

हालांकि, आयकर विभाग ने पिछले महीने एक परिपत्र जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि यदि निर्धारित तारीख 31 मई तक अपने पैन को आधार से लिंक किया जाता है, तो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

क्या होता है टीडीएस

स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) किसी व्यक्ति के वेतन से काटा गया टैक्स है। इसको सरल शब्दों में आप कह सकते हैं कि टीडीएस एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें किसी व्यक्ति से उसके वेतन या अन्य आय के स्रोत पर कर लिया जाता है। टीडीएस का उद्देश्य आयकर का संग्रह करना और कर चोरी को रोकना है।


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