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नाबालिक लडक़ी दुष्कर्म करने के मामले में 20 साल के कारावास की सजा

अम्बाला, 2 नवम्बर

नाबालिक लडक़ी को बहला-फुसलाकर भगाने व दुष्कर्म करने के मामले में बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) आरती सिंह की अदालत ने मामले में संलिप्त एक आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ-साथ आरोपी पर 25 हजार रूपये की राशि का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने की सूरत में आरोपी को 6 माह की अतिरिक्त सजा काटने का प्रावधान है।

उप जिला न्यायवादी सुरजीत सिंह ने बताया कि गांव खेड़ा, जालंधर निवासी आरोपी सतवीर सिंह उर्फ प्रीत पर पुलिस थाना नग्गल अम्बाला शहर में धारा 363, 366ए, आईपीसी व 4, 12 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि गांव शेखुपुर निवासी सर्वजीत कौर पत्नी मंगल सिंह ने थाना नग्गल में दर्ज शिकायत में बताया था कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिक लडक़ी को 14 नवम्बर 2020 को गांव खेड़ा, जालंधर निवासी सतवीर सिंह उर्फ प्रीत शादी का झूठा झांसा देकर बहला-फुसलाकर उसे साथ ले गया था। उसने आरोप लगाया कि उसकी नाबालिक लडक़ी के साथ आरोपी ने गल्त काम किया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 16 नवम्बर 2020 को नाबालिक लडक़ी को बरामद किया था और बाद में उसका मैडिकल भी करवाया था। पुलिस ने मामले में आगामी कार्रवाई करते हुए 18 नवम्बर 2020 को आरोपी सतवीर सिंह को गिरफ्तार किया था।

उन्होंने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि बुधवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद मामले में संलिप्त आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को 363 आईपीसी की धारा के तहत तीन साल की सजा व 5 हजार रूपये का जुर्माना, 366 आईपीसी की धारा के तहत 5 साल की सजा व 10 रूपये का जुर्माना तथा सैक्शन 4(2) पोक्सो एक्ट के तहत 20 साल की सजा व 25 हजार रूपये का जुर्माना की सजा सुनाई है।

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