जयपुर, 29 मार्च। राजस्थान में शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों प्रवेश प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई है। यह प्रक्रिया 10 अप्रैल तक चलेगी।
आरटीई के तहत प्रवेश लेने के इच्छुक छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन लॉटरी 12 अप्रैल को एनआईसी की ओर से जारी की जाएगी। 12 से 20 अप्रैल तक अभिभावक ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकेंगे। 12 से 28 अप्रेल तक स्कूल आवेदन पत्रों की छानबीन करेगा। इसके बाद बारह से पांच मई तक अभिभावक अपने रिकॉर्ड को सुधार सकेंगे। अगर कोई गलत डॉक्यूमेंट दिया है तो उसे ठीक कर सकते हैं। 19 अप्रैल से 20 मई को सीबीओ जांच करेंगे। 23 मई को ऑटो वेरिफाइड किया जाएगा। 24 मई को एनआईसी की ओर से आरटीई सीट्स का चयन किया जाएगा।
शिक्षा विभाग की नई गाइड लाइन के अनुसार आरटीई के तहत अभिभावक वरीयता तय करते हुए पांच निजी स्कूलों में आवेदन कर सकेंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है जो छात्र पहले आरटीई के तहत प्रवेश ले चुकें हैं, वे दोबारा आवेदन नहीं कर सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि हर निजी स्कूल में तीन छात्र के बाद चौथे छात्र का एडमिशन आरटीई के तहत होगा। सभी स्कूलों को अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी होगा। इसी आधार पर आगे की कक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा।
प्रदेशभर के निजी स्कूल संचालकों को प्री प्राइमरी कक्षाओं यानी नर्सरी से यूकेजी तक तीन कक्षा में एडमिशन लेने वाले छात्रों की फीस का भुगतान सरकार नहीं करेगी। निशुल्क प्रवेश के बाद भुगतान की प्रक्रिया पहली कक्षा से ही शुरू होगी।