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मीडिया पर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों-समाचारों पर रहेगी निगरानी

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इंदौर जिले में मीडिया मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। इस प्रकोष्ठ के माध्यम से निर्वाचन के दौरान इलेक्ट्रानिक, प्रिंट, सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों, समाचारों और पेड न्यूज पर सतत निगरानी रखी जाएगी। इलेक्ट्रानिक, प्रिंट, सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों के लिये पूर्व अनुमति लेना होगी। प्रिंट मीडिया के संबंध में मतदान प्रारंभ होने के 48 घंटे पहले तक की अवधि में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के लिये पूर्व अनुमति ली जाना होगी। यह जानकारी मंगलवार को यहां कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई मीडिया संस्थान के संचालकों/प्रतिनिधियों की एक दिवसीय कार्यशाला में दी गई। कार्यशाला में सिनमाघरों और एफ.एम. रेडियो के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। कार्यशाला में जिला पंचायत सीईओ सिद्धार्थ जैन, मीडिया मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी तथा संयुक्त संचालक जनसंपर्क डॉ. आरआर पटेल एवं प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया से जुड़े संस्थानों के संचालक-प्रतिनिधि मौजूद थे। कार्यशाला में निर्वाचन के दौरान विज्ञापनों, समाचारों और पेड न्यूज पर सतत निगरानी रखने के लिये की गई व्यवस्थाओं संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों, नियम आदि के संबंध में भी बताया गया। सभी से कलेक्टर आशीष सिंह ने अपेक्षा की कि वे स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के लिये उक्त संबंध में जारी दिशा-निर्देशों नियम आदि का पालन करें। उन्होंने सभी मीडिया से जुडें प्रतिनिधियों से अपील की कि वे जिले में अधिक से अधिक मतदान के लिये मतदाताओं को प्रेरित करने के लिये अपने-अपने स्तर पर प्रयास करें। उन्होंने इस संबंध में चलाये जा रहे स्वीप अभियान की जानकारी दी और अभियान में सहभागी बनने का आव्हान किया। उन्होंने जिले में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन कराये जाने के संबंध में की गई व्यवस्थाओं के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि निर्वाचन संबंधी शिकायतों को प्राप्त करने तथा उनके निराकरण के लिये कलेक्टर कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। इस कंट्रोल रूम में ऑनलाइन सी विजिल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का भी निराकरण किया जा रहा हैं।इस अवसर पर बताया गया कि लोकसभा निर्वाचन 2024 की आदर्श आचरण संहिता लागू है। लोकसभा निर्वाचन के दौरान पेड न्यूज संबंधी मामलों, प्रिंट मीडिया में प्रकाशित एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल में प्रसारित खबरों की 24 घंटे सतत् मॉनिटरिंग/रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की गई है। न्यूज मॉनिटरिंग, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, मीडिया सर्टिफिकेशन एवं पेड न्यूज के मामलों सहित अन्य सभी कार्यों के लिये अलग-अलग दल गठित कर उनके प्रभारी नियुक्त किये गये हैं। इस प्रकोष्ठ में जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों सहित विषय विशेषज्ञों की टीम लगायी गई हैं। टीम में देवी अहिल्या विश्व विद्यालय के प्रोफेसरों, विभिन्न विभागों के इंजिनियरों, अन्य अधिकारी-कर्मचारियों, विशेषज्ञों सहित लगभग 70 लोगों की सेवाएं ली जा रही हैं। प्रकोष्ठ की टीमों द्वारा तीन पारियों में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया की खबरों की सतत् निगरानी की जायेगी। यह कार्य प्रतिदिन तीन पारियों में सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 2 से रात्रि 10 बजे तक और रात्रि 10 से अगले दिन सुबह 6 बजे तक निरन्तर किया जायेगा। समाचार पत्र, पत्रिकाओं में प्रकाशित समाचारों एवं मीडिया रिपोर्ट्स की निगरानी एवं कतरनों के संधारण कार्य के लिए भी अलग टीम सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कार्य करेगी।
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