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आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए

दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान आज राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को करने का आदेश दिया। उन पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन को नजरअंदाज करने का आरोप है। पेशी के दौरान उनके वकील ने कहा कि अमानतुल्लाह भाग नहीं रहे हैं। वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ईडी के सामने पेश भी हुए थे। ईडी ने कहा कि अमानतुल्लाह को सात बार समन भेजा गया, जिसमें से वह तीन समन पर पेश नहीं हुए। यह अपराध है। इसलिए हमने कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। ईडी ने मांग की है कि कोर्ट अमानतुल्लाह खान को अगली सुनवाई पर फिजिकल तौर पेश होने का निर्देश दे। उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने 9 अप्रैल को ईडी की शिकायत पर अमानतुल्लाह खान को आज पेश होने के लिए समन जारी किया था। ईडी ने याचिका दायर कर कहा था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में गड़बड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए अमानतुल्लाह खान को धारा 50 के तहत समन जारी किया गया था लेकिन वो पेश नहीं हुए। वह जांच में सहयोग भी नहीं कर रहे। ईडी के मुताबिक, अमानतुल्लाह खान ने आपराधिक गतिविधियों से काफी संपत्ति अर्जित की और सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदी है। छापे के दौरान ऐसे कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चलता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में लिप्त हैं। उल्लेखनीय है कि राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 1 मार्च को अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। उसके बाद अमानतुल्लाह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा चुके हैं लेकिन कोई राहत नहीं मिली। राऊज एवेन्यू कोर्ट ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले चुकी है। ईडी ने 9 जनवरी को चार्जशीट दाखिल की थी । करीब पांच हजार पेज की चार्जशीट में ईडी ने जिन लोगों को आरोपित बनाया है उनमें जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी और जीशान हैदर हैं। ईडी ने पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर को भी आरोपी बनाया है। ईडी के मुताबिक ये मामला 13 करोड़ 40 लाख रुपये की जमीन की बिक्री से जुड़ा हुआ है। आरोपी कौसर इमाम सिद्दीकी की डायरी में 8 करोड़ रुपये की एंट्री की गई है। जावेद इमाम को ये संपत्ति सेल डीड के जरिए मिली। जावेद इमाम ने ये संपत्ति 13 करोड़ 40 लाख में बेची। जीशान हैदर ने इसके लिए जावेद को नकद राशि दी। इस मामले में पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था। सीबीआई ने विधायक अमानतुल्लाह खान समेत 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई ने इस मामले में 23 नवंबर 2016 को एफआईआर दर्ज की थी। जांच के बाद 21 अगस्त 2022 को चार्जशीट दाखिल की। सीबीआई के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ और संविदा पर दूसरी नियुक्तियों में गड़बड़ी की गई। सीबीआई की चार्जशीट में कहा गया है कि इन नियुक्तियों के लिए अमानतुल्लाह खान ने महबूब आलम और दूसरे आरोपितों के साथ साजिश रची, जिन्हें वक्फ बोर्ड में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया। इन नियुक्तियों में मनमानी की गई और अमानतुल्लाह खान और महबूब आलम ने अपने पद का दुरुपयोग किया।
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