नाबालिग के दुष्कर्मी को बीस साल का कारावास
चित्तौड़गढ़, 20 अप्रैल यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) कोर्ट चित्तौड़गढ़ क्रमांक-1 ने जिले के बेगूं थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को बीस साल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। मामला साढ़े तीन साल पुराना है। आरोपित ने 13 साल की एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था।
पोक्सो कोर्ट चित्तौड़गढ़ के विशिष्ट लोक अभियोजक शोभालाल जाट ने बताया कि बेगूं थाना क्षेत्र निवासी और उसकी 13 साल की बेटी ने थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। नाबालिग बालिका ने पुलिस को बताया कि वह बकरियां चराने जंगल की तरफ गई थी और शाम को वापस आ रही थी। इसी दौरान जांबू कुड़ी निवासी चंदिया पुत्र रामलाल भील जंगल में आया। चंदिया ने नाबालिग के विरोध के बाद भी उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आरोपित को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। मामले में पोक्सो कोर्ट-1 के पीठासीन अधिकारी ने दोनों पक्षों की बहस सुनी। अभियोजन पक्ष की तरफ से न्यायालय में कुल 14 गवाह और 28 दस्तावेज पेश किए गए। मामले में न्यायधीश ने अभियुक्त चंदिया भील को 20 साल की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।