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रघुबीर नगर में गैंगरेप के बाद महिला और उसके दो बच्चों की हत्या मामले में तीन दोषियों को मौत की सजा

दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने रघुबीर नगर में आठ साल पहले महिला के साथ गैंगरेप के बाद उसकी और उसके दो बच्चों की हत्या के मामले में तीन दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज आंचल ने तीनों दोषियों पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

कोर्ट ने 22 अगस्त को शाहिद, अकरम और रफत अली उर्फ मंजूर अली को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने मामले में पुलिस की जांच और हत्यारों के पास से बरामद सबूतों को अहम आधार मानते हुए तीनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 120बी के तहत दोषी करार दिया था। कोर्ट ने तीनों को गैंगरेप और डकैती के अपराध में उम्रकैद की सजा दी है।

कोर्ट ने कहा कि शाहिद, रफत अली और अकरम ने इस मामले में साजिश रची। कोर्ट ने यह भी कहा कि हत्यारों ने गैंगरेप के बाद पहले पेंचकस से महिला की हत्या की और फिर उसका गला घोंट दिया। उसके बाद उसके दो बच्चों की भी हत्या कर दी और फिर घर में लूटपाट की थी।


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