नई दिल्ली, 23 मई (हि.स.)। चुनाव आयोग ने मतदान की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए दो नई पहल की है। आयोग अब मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं के लिए मोबाइल जमा करने की सुविधा प्रदान करेगा। साथ ही अब, मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे के ठीक बाद उम्मीदवार मतदाताओं के सहयोग के लिए अपने बूथ लगा सकेंगे।
चुनाव आयोग ने कहा है कि यह निर्णय ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मोबाइल फोन के बढ़ते उपयोग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयोग कानूनी ढांचे के अनुसार सख्ती से चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही मतदाताओं के लिए सुविधाओं में सुधार के लिए निरंतर नवाचार भी कर रहा है।
इसके साथ ही आयोग ने स्पष्ट किया कि केवल स्विच ऑफ मोबाइल फोन ही मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में लाने की अनुमति होगी। मतदाता अपने मोबाइल फोन को मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर स्थापित बॉक्स या जूट बैग में जमा कर सकते हैं। मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि चुनाव अधिकारी के पास यह अधिकार होगा कि वे किसी मतदान केंद्र पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण इस सुविधा को नहीं दे।
आयोग ने इसके अलावा प्रचार के लिए भी नए नियम बनाए हैं। अब मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे के ठीक बाद कहीं भी उम्मीदवार मतदाताओं के सहयोग के लिए अपने बूथ लगा सकेंगे। यह बूथ मतदान के दिन उम्मीदवारों द्वारा मतदाताओं को अनौपचारिक पहचान पर्चियां जारी करने के लिए स्थापित किए जाते हैं। पहले यह सीमा 200 मीटर होती थी।