लूट के आरोपी की गोली लगने से हुई थी मौतपुलिस के साथ मुठभेड़ में लूटपाट के आरोपित बबलू उर्फ बलविंदर उर्फ बलराम की गोली लगने से मौत के मामले में थाना धौज पुलिस ने क्राइम ब्रांच प्रभारी राकेश कुमार और उनकी टीम के सदस्यों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। इस बाबत बबलू के पिता रमेश पुत्र देवी राम नंबरदार की ओर से शिकायत दी गई, जिसमें मंगलवार को हत्या का मामला दर्ज कर स्वजन को एफआईआर की प्रति दी।
इसमें मुकदमा नंबर 251, तिथि 19 सितंबर-2023 दर्ज है और आईपीसी की धारा 302, 34 के तहत मामला दर्ज हुआ है। हत्या का मुकदमा दर्ज करने को लेकर सोमवार सुबह पाखल गांव के बारात घर में ग्रामीणों ने पंचायत की थी। इस दौरान सर्वसम्मति से 35 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी की ओर से पंचायत के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय प्रताप सिंह ने फोन से पुलिस आयुक्त राकेश कुमार आर्य से बात की कर पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की थी। इसके बाद ग्रामीण देर शाम को केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से दिल्ली उनके आवास पर मिले।
केंद्रीय राज्य मंत्री ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा जो सच्चाई होगी उसी अनुसार कार्रवाई होगी। इधर केंद्रीय राज्य मंत्री से बात करने के बाद ग्रामीण रात को धौज थाने पहुंचे और पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत दी, पर रात को यह मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। पंचायत में विधायक नीरज शर्मा, पूर्व विधायक नगेंद्र भडाना, जिला परिषद सदस्य हरिंदर भडाना, आम आदमी पार्टी के नेता धर्मबीर भड़ाना, पाली के सरपंच रघवर प्रधान, पाखल के सरपंच वेदपाल, मोहब्बताबाद के सरपंच वीरेंद्र, पावटा के सरपंच बीरू, मांगर से सुक्की सरपंच ने अपनी-अपनी बात रखी थी और सभी की सहमति बनी कि इसमें पुलिस के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किए बिना शव का पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे।
पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज होने के बाद ही ग्रामीण शव का अंतिम संस्कार करेंगे। बता दें कि क्राइम ब्रांच सेक्टर-48 की टीम की शनिवार आधी रात के बाद पावटा गांव में लूटपाट के आरोपित बबलू और उसके साथ मौजूद अनूप उर्फ छलिया व अरविंद लाला के साथ मुठभेड़ हुई थी। आरोपितों की ओर से चली गोली पुलिस की गाड़ी पर लगी थी और जवाबी कार्रवाई में चली गोली बबलू को लगी थी, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। बाकी दोनों आरोपितों अनूप उर्फ छलिया तथा अरविंद लाला को गिरफ्तार कर लिया था। अनूप डबुआ कालोनी फरीदाबाद का रहने वाला है, वह नरेश भांकरी की हत्या के आरोप में जेल में बंद था और अभी जमानत पर बाहर आया था, जबकि अरविंद के खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। अब अनूप ओर अरविंद दोनों को छोड़ दिया गया है।
मृतक आरोपित बबलू के खिलाफ थाना मुजेसर, थाना सारन, थाना सेक्टर-58 में लूट, झपटमारी, अवैध हथियार व लड़ाई झगड़े के चार मुकदमे दर्ज हैं। इनमें एक मामले में बबलू वांछित था। बबलू के स्वजन और ग्रामीणों का विरोध यह था कि पुलिस ने जानबूझ कर बबलू पर गोली चलाई और उसकी हत्या की, जबकि वो उसे जिंदा भी गिरफ्तार कर सकती थी।