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ज्योति फाइनेंस कंपनी के निवेशकों से धोखाधड़ी के केस में महाराष्ट्र के पूर्व विधायक रणबीर खर्ब औ

दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व विधायक रणबीर सिंह खर्ब और उनकी पत्नी अनीता को सात साल जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर 44 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने दोनों दोषियों को आज ही सरेंडर करने का निर्देश दिया है। यह मामला ऊंचे रिटर्न का झांसा देकर निवेशकों से धोखाधड़ी से जुड़ा है। दोनों पर आरोप था कि एक चिटफंड कंपनी ज्योति फेयर फाइनेंस कंपनी के जरिये ऊंचे रिटर्न का झांसा देकर निवेशकों से करीब तीन करोड़ रुपये ठगे। इसकी पहली शिकायत एएस हुड्डा नामक निवेशक ने 30 सितंबर 2005 को की थी। शिकायतकर्ता ने 1998 से 2002 के बीच कंपनी में 95 लाख रुपये का निवेश किया था। जब शिकायतकर्ता ने कंपनी से रिटर्न मांगा तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। हुड्डा की शिकायत के बाद पर रणबीर सिंह और अनीता समेत के खिलाफ दूसरे निदेशकों ने एफआईआर दर्ज कराई। ज्योति फेयर फाइनेंस कंपनी का गठन 1998 में किया गया था। दिसंबर 2003 में रणबीर विधायक बन गया। उसके बाद वो निवेशकों को लगातार किसी न किसी बहाने से रिटर्न देने से इनकार करता रहा। बाद में वो निवेशकों को धमकाने भी लगा। निवेशकों को धमकी मिलने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। कोर्ट ने इस मामले में 2009 में दोनों को न्यायिक हिरासत में भी भेजा था।
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