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सरकार ने पैकेज्ड कमोडिटीज में प्रस्तावित संशोधन पर टिप्पणियां जमा करने की तारीख 30 अगस्‍त बढ़ाई

नई दिल्‍ली, 02 अगस्‍त (हि.स.)। केंद्र सरकार ने विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 के नियम 3 में प्रस्तावित संशोधन पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा दी है। पहले इसको प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 29 जुलाई थी, जिसे अब 30 अगस्‍त तक बढ़ा दिया गया है।

उपभोक्‍ता मामलों के मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी बयान में बताया कि प्रस्‍तावित संशोधन में किसी भी मात्रा में पैक वस्तुओं के निर्माताओं, पैकर्स और आयातकर्ताओं के बीच खुदरा बिक्री के लिए पैक की गई वस्तुओं की घोषणा करने के लिए स्पष्टता लाने की बात कही गई है। संशोधन में उपभोक्ताओं के हित में सभी पूर्व-पैकेज्ड कमोडिटीज पर निर्माता, पैकर, आयातकर्ता का नाम और पता, उत्पत्ति का देश, कमोडिटी का सामान्य या जेनेरिक नाम, शुद्ध मात्रा, निर्माण का महीना और वर्ष, एमआरपी, यूनिट बिक्री मूल्य, कमोडिटी के मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त होने की स्थिति में उपयोग की तिथि, उपभोक्ता देखभाल विवरण आदि जैसी जानकारी की घोषणा अनिवार्य की गई है।


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