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गुंडा एक्ट के आरोपित को तीन माह के लिए किया जिला बदर

आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को जनपद सीमा से बाहर करने के लिए एसएसपी के निर्देश पर कोतवाली नगर पुलिस ने गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए एक आरोपित को तीन माह के लिए जिला बदर किया।

पुलिस ने इस अवधि में जनपद में प्रवेश न करने की सख्त हिदायत दी। अभियुक्त संदीप उर्फ सापू पुत्र जोनी को 03 माह (90 दिवस) के लिए जनपद सीमा से बाहर करते हुए समय सीमा से पूर्व जनपद में प्रवेश न करने की सख्त हिदायत दी गई।

अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार के आदेश एवं गुण्डा अधिनियम के अनुपालन में आरोपित संदीप उर्फ सापू पुत्र जोनी निवासी मोतीचूर झुग्गी झोपड़ी भूपतवाला हरिद्वार को 90 दिवस के लिए जिला बदर का आदेश प्राप्त हुआ था। इसके चलते पुलिस ने आज आरोपित के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई करते हुए उसे जनपद की सीमा से बाहर का रास्ता दिखाया।

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