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आबकारी घोटाला मामले में चनप्रीत सिंह की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस

नई दिल्ली, 14 जून (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपित चनप्रीत सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया है। जस्टिस अमित शर्मा की वेकेशन बेंच ने जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 2 जुलाई को करने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान चनप्रीत सिंह की ओर से पेश वकील चिराग मदान और रवलीन सभरवाल ने कहा कि आरोपित के भागने की कोई आशंका नहीं है। आरोपित ने जांच में हमेशा सहयोग किया है, इसके बावजूद ईडी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है और ईडी के मुताबिक वे 3 जुलाई या उसके पहले अंतिम चार्जशीट दाखिल कर देंगे।

मदान ने कहा कि आरोपित को ईडी की ओर से दर्ज बयानों के आधार पर गिरफ्तार किया गया। ईडी के पास आरोपित के खिलाफ कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं है। जिन गवाहों के बयान के आधार पर आरोपित को गिरफ्तार किया गया है, उनके बयान खुद सवालों के घेरे में हैं। ईडी की गिरफ्तारी के पहले चनप्रीत सिंह को सीबीआई ने 15 मई 2023 को गिरफ्तार किया था। सीबीआई के मामले में चनप्रीत को 22 जुलाई 2023 को जमानत मिल चुकी है।

ईडी ने 10 मई को छठी पूरक चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें बीआरएस नेता के कविता, चनप्रीत सिंह, दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार, अरविंद सिंह को आरोपित बनाया गया है। कोर्ट ने 29 मई को छठे पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 17 मई को ईडी ने सातवीं पूरक चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आरोपित बनाया गया है।

ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर किया था। ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च, 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था।


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