झारखंड हाई कोर्ट ने लातेहार में सीआरपीएफ एवं झारखंड जगुआर के अभियान के दौरान ग्रामीण ब्रह्मदेव सिंह के मारे जाने के मामले की सीआईडी को फ्रेश जांच करने एवं तीन माह में जांच पूरा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में जो भी पूर्व में अधिकारी अनुसंधान में शामिल थे, उन्हें नए अनुसंधान में नहीं लिया जाए। मामले को लेकर ब्रह्मदेव की पत्नी जरामनी देवी ने सीबीआई जांच का आग्रह करते हुए झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस मामले में हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया है। मामले में सीआईडी ने अदालत में क्लोजर रिपोर्ट फाइल की थी, जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया और फिर से सीनियर अधिकारियों को साथ में लेकर अनुसंधान करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मामले में मृतक ब्रह्मदेव की पत्नी को 5 लाख मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है।
लातेहार के गारू थाना के ग्राम पीरी में 12 जून 2021 को सीआरपीएफ एवं झारखंड जगुआर के अभियान के दौरान ग्रामीण ब्रह्मदेव सिंह की गोली लगने से मृत्यु हुई थी। ब्रह्मदेव सिंह एवं अन्य लोग सरहुल में निकले हुए थे।