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महरौली अतिक्रमण विरोधी अभियान रोकने की मांग पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज ही सुनवाई

नई दिल्ली, 15 फरवरी (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क के पास अतिक्रमण हटाने की डीडीए की कार्रवाई पर रोक की मांग वाली याचिका पर आज ही सुनवाई करेगा। वकील कॉलिन गोंजाल्वेस ने इसे चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन किया। इस दौरान हाई कोर्ट ने गोंजाल्वेस से पूछा कि क्या उपराज्यपाल ने अभी के लिए अतिक्रमण विरोधी अभियान रोकने का आदेश दिया है। तब गोंजाल्वेस ने कहा कि ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि 14 फरवरी को कोर्ट ने डीडीए को नोटिस जारी किया था। जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए मामले को चीफ जस्टिस की सहमति के बाद मामले को डिवीजन बेंच के पास 17 फरवरी को सुनवाई करने के लिए भेज दिया। इसके बाद आज गोंजाल्वेस ने चीफ जस्टिस से जल्द सुनवाई की मांग की। 14 जनवरी को सुनवाई के दौरान डीडीए की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि डीडीए हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश का पालन कर रहा है। डीडीए ने कहा था कि कोर्ट समय-समय पर अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी करती रही है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस एरिया में कई मस्जिद और दरगाह है जो वक्फ की सम्पत्ति है लेकिन डीडीए दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की सलाह के बिना ही वहां अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है। दरअसल महरौली माइनॉरिटीज रेजिडेंट एंड शॉप ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने याचिका दायर कर कहा है कि जब तक इस इलाके का सीमांकन नहीं हो जाता तब तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। उल्लेखनीय है कि महरौली की 400 झुग्गियों को हटाने के खिलाफ दायर एक दूसरी याचिका भी हाई कोर्ट में लंबित है। हाई कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए झुग्गियों को हटाने पर फिलहाल रोक लगा दी है।
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