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इसरो जासूसी केसः केरल के पूर्व डीजीपी सिबी मैथ्यू की अग्रिम जमानत निरस्त

नई दिल्ली, 02 (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने इसरो जासूसी मामले में वैज्ञानिक नंबी नारायण को फंसाने के मामले में केरल के पूर्व डीजीपी सिबी मैथ्यू समेत अधिकारियों को केरल हाई कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत को निरस्त कर दिया। जस्टिस एमआर शाह की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया। केरल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दरअसल 13 अगस्त, 2021 को केरल हाई कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों एस विजयन, थंपी एस दुर्गादत्त, आरबी श्रीकुमार और आईबी के पूर्व अधिकारी एस जयप्रकाश को अग्रिम जमानत प्रदान की थी। 15 अप्रैल, 2021 को कोर्ट ने इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज जस्टिस डीके जैन की अध्यक्षता में बनी कमिटी की रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी थी। स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाने में लगे नंबी नारायणन को 1994 में केरल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने तकनीक विदेशियों को बेच दी। बाद में सीबीआई जांच में पूरा मामला झूठा निकला। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर, 2018 में नारायण को पचास लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया था। नंबी नारायण ने अपनी अर्जी में केरल के पूर्व डीजीपी सिबी मैथ्यू और अन्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी । सिबी मैथ्यू ने जासूसी कांड की जांच की थी ।
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