कांग्रेस जिला महासचिव गुरमीत सिंह ने सोमवार को कहा कि सरकारी पेंशन पाने वाले लोगों को वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। यह आम तौर पर बैंक में जाकर और बायोमेट्रिक प्रमाण देकर किया जाता है। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिन्हें अपनी बढ़ती उम्र के कारण बाहर जाना मुश्किल लगता है और वे खुद बैंक जाकर जीवन प्रमाण पत्र जमा करते हैं। अगर वे ऐसा करने में असफल रहते हैं तो उन्हें उनकी पेंशन नहीं दी जाएगी जिससे उन्हें काफी परेशानी हो सकती है।
कांग्रेस कार्यालय में बड़ी संख्या में वृद्ध एवं विधवा गरीब एवं अशिक्षित पेंशनधारियों ने मुलाकात कर सरकार द्वारा जारी परिपत्र में निर्धारित औपचारिकताओं को पूरा करने के संबंध में अपनी कठिनाई बताई। उन्होंने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि उम्र अधिक होने के कारण वे ऑफिस-ऑफिस और फिर बैंक जाने में असमर्थ हैं। औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न कार्यालयों में जाने पर विधवाओं को उत्पीड़न महसूस होता है। उन्होंने कहा कि हाल ही में सरकारी अधिकारियों ने एक और सख्त आदेश दिया है कि एपीएल कार्ड के बिना पेंशनभोगियों को पेंशन नहीं मिलेगी और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पेंशन जारी करने के लिए एन.पीएचएच (ए.पी.एल.) राशन कार्ड की इस औपचारिकता की कोई प्रासंगिकता नहीं है।उन्होंने उपराज्यपाल से अनुरोध है कि इस मामले को व्यक्तिगत रूप से देखें और उपरोक्त पेंशनभोगियों की इस ज्वलंत समस्या का समाधान करें।