कठुआ गैंगरेपः आरोपित शुभम के खिलाफ बालिग के तौर पर चलेगा मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश
नई दिल्ली, 16 नवंबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ गैंगरेप एवं हत्या के मामले के एक आरोपित के खिलाफ नाबालिग (जुवेनाइल) की तरह ट्रायल चलाने के ट्रायल कोर्ट और जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया है। जस्टिस अजय रस्तोगी की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने आरोपित शुभम सांगरा के खिलाफ एक वयस्क के रूप में ट्रायल चलाने का आदेश दिया। याचिका केंद्रशासित क्षेत्र जम्मू और कश्मीर ने दाखिल की थी। याचिका में ट्रायल कोर्ट और जम्मू एवं कश्मीर हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें शुभम सांगरा के खिलाफ नाबालिग की तरह ट्रायल चलाने का आदेश दिया गया था।
उल्लेखनीय है कि सात फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ मामले के एक आरोपित पर जुवेनाइल कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने भी आरोपित को जुवेनाइल ही माना था। इससे पहले चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कठुआ ने भी आरोपित को जुवेनाइल ही माना था।
जम्मू-कश्मीर सरकार ने नगरपालिका और स्कूल रिकॉर्ड के बीच अंतर का हवाला दिया था। कठुआ में जनवरी 2018 में 6 लोगों पर 8 वर्षीय बच्ची के अपहरण, गैंगरेप और हत्या का आरोप है।