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जबलपुरः 18 निजी स्कूलों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही प्रारम्भ

अभिभावकों को खास दुकानों से कॉपी-किताब, यूनिफार्म और अन्य शैक्षणिक सामग्री क्रय करने के लिये बाध्य करने की शिकायतों पर जिला प्रशासन ने 18 निजी स्कूलों के विरुद्ध मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा अन्य संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 की धारा 6 एवं 9 में प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देशानुसार बुधवार से प्रारंभ की गई कार्यवाही में शिकायतों की जांच और खुली सुनवाई कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला समिति द्वारा की जाएगी। खुली सुनवाई में अभिभावकों तथा अन्य सभी सबंधित पक्षकारों को साक्ष्य एवं कथन प्रस्तुत करने का मौका दिया जाएगा। इसके साथ ही अभिभावकों को भी अपना पक्ष गोपनीय तरीके से प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। जनसम्पर्क अधिकारी आनंद जैन ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्टर कार्यालय के अनुसार जिन स्कूलों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनमें श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल, सेंट एलायसियस सीनियर सेकेंडरी स्कूल पोलीपाथर, स्टम्फील्ड इंटरनेशनल स्कूल विजय नगर, रेयान इंटरनेशनल स्कूल, भेड़ाघाट रोड स्थित आर्किड इंटरनेशनल स्कूल, केयर पब्लिक स्कूल नेपियर टाउन, विजडम वैली स्कूल, माउंट लिटेरा स्कूल, सेंट जोसेफ कान्वेंट स्कूल सदर, सेंट फ्रान्सिस हाईस्कूल खमरिया, क्राइस्ट चर्च को-एड स्कूल सालीवाडा, जुपिटर इन्टनेशनल स्कूल, आयडियल स्कूल, क्राइस्ट चर्च डायसियस स्कूल घमापुर, क्षितिज माडल हाईस्कूल, नचिकेता स्कूल, कमलादेवी पब्लिक स्कूल एवं लिटिल हार्ट स्कूल भेडाघाट चौराहा शामिल हैं। कॉपी-किताबें और यूनिफार्म विशेष दुकान से खरीदने के लिये बाध्य करने के अलावा विजय नगर स्थित स्टेमफील्ड इंटरनेशनल स्कूल के विरुद्ध 22 प्रतिशत फीस बढाने की शिकायत को भी संज्ञान में लिया गया है। कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर फीस वृद्धि के इस मामले की भी जाँच की जा रही है। शिकायत सही पाये जाने पर स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध दो लाख रुपये का अर्थदंड लगाने के साथ-साथ स्कूल की मान्यता को निलंबित अथवा रद्द करने का निर्णय भी लिया जा सकता है। ये सभी शिकायतें स्कूली बच्चों के अभिभावकों द्वारा कलेक्टर दीपक सक्सेना को उनके व्हाट्स नम्बर पर की गई है। ज्ञात हो कि कलेक्टर दीपक सक्सेना ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दुकान विशेष से कॉपी-किताबें, यूनिफार्म और अन्य शैक्षिक सामग्री खरीदने के लिये बाध्य करने की शिकायतों पर तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश देने के साथ ही अभिभावकों को अपने मोबाइल से इस तरह की शिकायत सीधे उन्हें व्हाट्सएप पर देने कहा था। सक्सेना ने अभिभावकों से आग्रह किया था कि वे दुकान विशेष से कॉपी-किताबें या यूनिफार्म क्रय करने शाला प्रबंधन द्वारा औपचारिक या अनौपचारिक से दिये गये निर्देश, सलाह या सूचना, कार्ड अथवा स्कूल के अंदर या बाहर लगे पोस्टर, पम्पलेट अथवा बैनर की रिकार्डिंग या इमेज अपने मोबाइल से उनके व्हाट्सएप नम्बर 94070 83130 पर भेजें। अभिभावकों से प्राप्त इस तरह की शिकायत या सूचना देने पर तत्काल कार्यवाही करने साथ ही शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखने की बात भी कही गई थी।
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