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कुख्यात विशाल गोस्वामी को अहमदाबाद कोर्ट ने 21 वर्ष 3 महीने की सजा सुनाई

50 से अधिक अपराधों में संलिप्तता के आरोपित को कोर्ट ने दोषी ठहराया गुजरात के अहमदाबाद समेत राज्य भर में बहुचर्चित मामलों में कुख्यात विशाल गोस्वामी को अहमदाबाद के सेशन कोर्ट ने दोषी घोषित किया है। विशाल को कोर्ट ने 21 वर्ष और 3 महीने की सजा सुनाई है। उसे कुल 51 मामलों को लेकर ये सजा सुनाई गई है।

कोर्ट ने फैसले के दौरान कहा कि एक सजा पूर्ण होने पर दूसरी सजा शुरू होगी। इसके अनुसार कसूरवार को 21 वर्ष तक जेल में रहना पड़ेगा। इस केस में कुल 50 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। विशाल के विरुद्ध अहमदाबाद में 3 हत्या और एक अन्य राज्य समेत कुल 13 हत्याओं का केस दर्ज है। इसके अलावा अन्य अपराधों को मिलाकर कुल 50 मामले में वह शामिल रहा है। साबरमती जेल से फिरौती मांगने का नेटवर्क चलाता था। ज्वैलर्स से भी वह फिरौती की रकम वसूलता था। अहमदाबाद के सेटेलाइट क्षेत्र में सीएम झवेरी नामक ज्वैलर्स शो रूम संचालक महेश राणपरा की हत्या केस में विशाल को गिरफ्तार किया गया था। 12 मई, 2014 को महेश रणपरा को विशाल ने लैंडलाइन पर फोन कर धमकी दी थी। 50 लाख रुपये की मांग की गई थी। बाद में ज्वैलर्स पर फायरिंग की गई थी।


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