बेगूसराय, 15 फरवरी (हि.स.)। बेगूसराय न्यायालय के एससी-एसटी विशेष न्यायाधीश ने जेल में अच्छा खाना की मांग करने पर एक कैदी को नंगा कर पीटने और दुर्व्यवहार करने पर जेलर सहित छह कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।
पीड़ित कैदी बलराम पासवान के परिवाद पत्र की सुनवाई करते हुए एससी-एसटी न्यायालय के विशेष न्यायाधीश राज नारायण निगम ने आरोपित जेलर प्रदीप सिंह, जेल अधीक्षक राजेश कुमार राय, आरक्षी दिलीप कुमार मंडल, सहायक राजेश कुमार सिंह, जमादार मनोज शंकर झा एवं कक्षपाल केशव कुमार सिंह के विरुद्ध एससी-एसटी एक्ट के विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश नगर थाना को दिया है।
न्यायालय में परिवादी के अधिवक्ता राम प्रमोद सिंह ने बहस करते हुए इस तरह के घृणित कार्य के लिए प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। न्यायालय ने अधिवक्ता का बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने परिवाद पत्र के आलोक में नगर थाना को नामित सभी जेलकर्मी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।
परिवादी के अधिवक्ता राम प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि बेगूसराय जेल के घटिया खाना को लेकर करीब छह माह पूर्व काफी बवाल हुआ था। जिसमें एक कैदी बलराम पासवान ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव-सह-न्यायाधीश सतीश कुमार झा के सामने कच्ची रोटी को रखते हुए कहा था कि जेल में घटिया खाना दिया जा रहा है। हम लोग के जानमाल की सुरक्षा की जाए।
इस पर सचिव ने बेगूसराय जेल की निगरानी के लिए एक एसआइटी टीम गठित की थी। उसी समय परिवादी द्वारा अच्छा खाना मांगने पर जेल कर्मियों ने बलराम पासवान को नंगा कर जमकर पिटाई की थी। इसके बाद दर्ज परिवाद पत्र पर विशेष न्यायाधीश ने जेल कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। न्यायालय के इस आदेश से जेलकर्मियों में हड़कंप मच गया है।