Logo
Header
img

फार्मेसी (संशोधन) विधेयक-2023 को राज्यसभा से मिली मंजूरी

राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच गुरुवार को फार्मेसी (संशोधन) विधेयक 2023 पारित हुआ। इससे पहले यह विधेयक 07 अगस्त को लोकसभा से पारित हुआ था। इस विधेयक में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के संबंध में फार्मेसी अधिनियम-1948 में संशोधन का प्रस्ताव है।

वर्तमान व्यवस्था के तहत देश में फार्मेसी को लेकर फार्मेसी अधिनियम के तहत पंजीकरण अनिवार्य है। फार्मेसी (संशोधन) विधेयक के तहत विधेयक में एक नई धारा 32 सी को शामिल किया गया है, जो जम्मू-कश्मीर फार्मेसी अधिनियम, 2011 के तहत पंजीकृत या योग्य व्यक्तियों से संबंधित एक विशेष प्रावधान है। इस विधेयक के तहत कोई भी व्यक्ति जिसका नाम जम्मू-कश्मीर फार्मेसी अधिनियम, 2011 के तहत बनाए गए फार्मासिस्टों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है उसे फार्मासिस्टों के रजिस्टर में दर्ज किया गया माना जाएगा।

Top