चंडीगढ़, 9 जनवरी (हि.स.)। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को चुनाव आचार संहिता के मामले में राहत प्रदान की है। हाईकोर्ट ने मानसा कोर्ट की प्रोसिडिंग पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। चन्नी को 12 जनवरी को मानसा की कोर्ट में पेश होना था।
पंजाब में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान सिद्धू मूसेवाला तथा चरणजीत सिंह चन्नी पर चुनाव आचार संहिता के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। मानसा कोर्ट द्वारा पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को समन जारी किया गया था। विधानसभा चुनाव के बाद चरणजीत सिंह चन्नी विदेश चले गए थे।
विदेश से लौटते ही चन्नी ने मानसा जाकर जब मूसेवाला के परिजनों से मुलाकात की तो पंजाब पुलिस ने उन्हें जांच में शामिल होने के लिए समन दे डाला। इसके बाद चन्नी बचाव के लिए हाईकोर्ट में चले गए। हाईकोर्ट में चन्नी ने तर्क दिया कि वह पढ़ाई और आंखों के इलाज के लिए विदेश गए थे। उनका कहना था कि मूसेवाला की मौत के बाद पुलिस इस मामले में कार्रवाई करते हुए उन्हें राजनीतिक विद्वेष की भावना से फंसाना चाहती है। चन्नी 11 जनवरी से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त होने जा रहे हैं। ऐसे में हाईकोर्ट ने चन्नी का आवेदन स्वीकार करते हुए मानसा कोर्ट की कार्रवाई पर स्थगन आदेश जारी कर दिया है।