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बैठक के दौरान मैनुअल स्कवैंजिग एक्ट 2013 के अन्तर्गत समीक्षा की गई

अम्बाला, 7 फरवरी:- उपायुक्त डा0 प्रियंका सोनी ने मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय अम्बाला शहर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अन्तर्गत दर्ज केसों के रिव्यू/समीक्षा हेतु त्रैमासिक बैठक के दौरान एंजैडे में रखे बिंदुओं बारे विस्तार से समीक्षा की। जिला कल्याण अधिकारी द्वारा उपायुक्त को बताया गया कि सभी सम्बन्धित सभी 43 केसों में प्रार्थियों को जिला कल्याण विभाग द्वारा नियमानुसार आर्थिक सहायता के रूप में मुआवजा राशि उपलब्ध करवा दी गई है। उपायुक्त ने जिला कल्याण अधिकारी को कहा कि अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जो भी केस उनके पास आता है उसके बाद वे सम्बन्धित प्रार्थी से सम्पर्क करके उसे जानकारी दें ताकि नियमानुसार समय अवधि के तहत प्रार्थी को मुआवजा राशि उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा सके। उपायुक्त ने बैठक के दौरान इसके अतिरिक्त मैनुअल स्कवैंजिग एक्ट 2013 के अन्तर्गत समीक्षा की गई। जिला कल्याण अधिकारी ने उपायुक्त को बताया कि अम्बाला जिले में सीवरेज की सफाई करते समय कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। उपायुक्त ने यह भी कहा कि जहां पर भी सेफ्टी टैंक हैं वहां पर सेफ्टी टैंक को कवर करने के लिए जो भी कार्य होता है उसे दुरूस्त रखें। बैठक में एसएसपी पूजा डाबला, डीएसपी जोगिन्द्र शर्मा, एलडीएम पुनीत कुमार, जिला कल्याण अधिकारी शीश पाल महला, जिला कार्यक्रम अधिकारी मीक्षा रंगा, सहायक हरकेश, अमरजीत, राकेश कुमार, श्रीमती वीना ढल एवं अन्य उपस्थित रहे।
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