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सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से पूछा यू-ट्यूबर सावुक्कु शंकर को दोबारा गिरफ्तार करने का कारण

नई दिल्ली, 30 अगस्त (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से पूछा है कि वो यू-ट्यूबर सावुक्कु शंकर को रिहा करने के बाद दोबारा क्यों गिरफ्तार किया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को करने का आदेश दिया।


सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को सावुक्कु शंकर को गुंडा एक्ट में गिरफ्तारी पर राहत दी थी। कोर्ट ने सभी 17 एफआईआर में किसी भी तरह की निरोधात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई थी। सुनवाई के दौरान सावुक्कु शंकर की ओर से पेश वकील बालाजी श्रीनिवासन ने कहा कि हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने शंकर की गिरफ्तारी को निरस्त करते हुए आदेश जारी किया था। इसके बाद तमिलनाडु पुलिस ने फिर गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए शंकर के वकील को सभी एफआईआर की सूची दाखिल करने का निर्देश दिया।


शंकर को एक यू-ट्यूबर को दिए इंटरव्यू में महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक बयान देने के आरोप में मई में गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई को शंकर को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। उसके बाद 9 अगस्त को मद्रास हाई कोर्ट ने शंकर को हिरासत में रखने के आदेश को निरस्त कर दिया था। मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के बाद शंकर को गांजा रखने के आरोप में फिर गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद शंकर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।


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