सुप्रीम कोर्ट ने चंदन तस्कर वीरप्पन के सहयोगी ज्ञान प्रकाश की अंतरिम जमानत अगले आदेश तक बढ़ा दी है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।
ज्ञान प्रकाश की पत्नी सेल्वा मेरी ने याचिका दायर कर रहा है कि उसके पति को कैंसर है। ज्ञान प्रकाश को तीस सालों के बाद जेल से रिहा किया गया था। सुनवाई के दौरान कर्नाटक सरकार के वकील ने कहा कि ज्ञान प्रकाश को टाडा के तहत दोषी करार देने के बावजूद माफी योजना के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय को उसकी रिहाई के लिए पत्र लिखा गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि गृह मंत्रालय के फैसले का इंतजार किया जाए और तक तक ज्ञान प्रकाश को मिली अंतरिम जमानत अगले आदेश तक जारी रहेगी।
ज्ञान प्रकाश को 2022 में जेल से रिहा किया गया था। ज्ञान प्रकाश की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उसकी तबीयत बिगड़ रही है। नवंबर 2022 में कोर्ट ने ज्ञान प्रकाश को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। फरवरी में कोर्ट ने ज्ञान प्रकाश की अंतरिम जमानत फिर से बढ़ाने का आदेश दिया था। ज्ञान प्रकाश 1993 के पलार बम ब्लास्ट मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा था।