नई दिल्ली, 09 जनवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका सुनने से इनकार कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपने पास आई एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। राज्य सरकार वहां उसका जवाब दे। फिलहाल हमें इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं लगती।
पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं सामने आने के बाद ये घोटाला मार्च, 2022 में सुर्खियों में आया था। यह मामला 2014 से 2016 तक पश्चिम बंगाल एसएससी की भर्तियों से जुड़ा है।