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मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता रद्द करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मंगलवार को

नई दिल्ली, 27 मार्च (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता रद्द करने के मामले में मंगलवार (28 मार्च) को सुनवाई करेगा। लक्षद्वीप लोकसभा क्षेत्र के सांसद रहे फैजल ने याचिका दायर कर अपनी सदस्यता बहाल करने की मांग की है। फैजल की ओर से पेश वकील ने आज चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करने का आदेश दिया। फैजल ने याचिका दायर कर अपनी लोकसभा सदस्यता बहाल करने की मांग की है। फैजल को हत्या के प्रयास के मामले में 10 साल की सजा मिली थी इसलिए उनको अयोग्य करार दिया गया। 25 जनवरी को हाई कोर्ट ने दोष स्थगित कर दिया, लेकिन लोकसभा सचिवालय ने अयोग्यता का आदेश वापस नहीं लिया है। फैजल ने अयोग्यता का आदेश वापस लेकर लोकसभा की सदस्यता बहाल करने की मांग की है। दरअसल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े फैजल को लक्षद्वीप के सेशंस कोर्ट ने 11 जनवरी को 2017 के हत्या के प्रयास के एक मामले में दोषी ठहराते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। ट्रायल कोर्ट से सजा मिलने के बाद 13 जनवरी को लोकसभा महासचिव ने उनकी अयोग्यता की घोषणा करते हुए अधिसूचना जारी कर दी। ट्रायल कोर्ट की सजा के खिलाफ सांसद ने केरल हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। हाई कोर्ट ने सांसद को मिली सजा पर रोक लगा दी।
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