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सीईटी टेस्ट को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए धारा 144 के आदेश

अम्बाला, 3 नवम्बर जिलाधीश एवं उपायुक्त डा0 प्रियंका सोनी ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जिला में 5 व 6 नवंबर को करवाए जाने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट-सीईटी को नकल रहित, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए धारा 144 के आदेश जारी किये हैं। जारी आदेशों के तहत उन्होंने बताया कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट-सीईटी ग्रुप सी के तहत दो चरणों में परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। परीक्षार्थी शनिवार, 5 नवंबर व रविवार 6 नवंबर को प्रात: कालीन सत्र सुबह 10 बजे से 11:45 बजे तक तथा सायं कालीन सत्र में दोपहर बाद 3 बजे से लेकर सायं 4:45 बजे तक परीक्षा देंगे। आदेशों के तहत परीक्षा केन्द्रों के नजदीक 500 मीटर के दायरे के अंदर 4 या उससे अधिक व्यक्तियों के खडा होने पर पाबंदी रहेगी तथा किसी प्रकार का हथियार जैसे अग्रेयास्त्र, तलवार, लाठी, बरछा, कुल्हाडी, जैली, गंडासा, चाकू व अन्य कोई हथियार या वस्तु जोकि हथियार के रूप में प्रयोग की जा सकती है, लेकर चलने पर सख्त पाबंदी रहेगी। परीक्षा केन्द्रों के अंदर मोबाईल फोन, पेजर, इलेक्ट्रोनिक व कम्यूनिकेशन डिवाइस ले जाने पर भी सख्त पाबंदी रहेगी। परिक्षाओं के दौरान फोटोस्टेट की दुकाने व कोचिंग सेंटर भी परीक्षा वाले दिन प्रात: 9 से सांय 6 बजे तक बन्द रहेगीं। आदेशों की उल्लघना करने वालों के विरूद्ध धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। डयूटी पर तैनात पुलिस व अन्य सरकारी कर्मचारियों पर यह आदेश लागू नही होंगे।
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