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शिंदे-उद्धव विवाद पर सुनवाई 29 नवंबर तक स्थगित

नई दिल्ली, 01 नवंबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने महाराष्ट्र के शिंदे-उद्धव विवाद पर सुनवाई 29 नवंबर तक के लिए टाल दिया है। कोर्ट ने दोनों पक्ष के दो वकीलों को चार हफ्ते में मुद्दों का संकलन तैयार करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि हर पक्ष तय करे कि किस मुद्दे पर कौन जिरह करेगा, ताकि सुनवाई जल्द निपट सके। 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान बेंच ने उद्धव गुट की याचिका खारिज करते हुए पार्टी के चुनाव चिह्न को लेकर निर्वाचन आयोग की कार्रवाई रोकने से इनकार कर दिया था। संविधान बेंच में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस एम आर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हीमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल हैं। 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना का मामला 5 जजों की संविधान बेंच को सौंपा था। तत्कालीन चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच ने कहा था कि संविधान बेंच तय करेगी कि क्या स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव लंबित हो तो वह अयोग्यता पर सुनवाई कर सकते हैं। पार्टियों के आंतरिक लोकतंत्र और उसमें चुनाव आयोग की भूमिका पर भी संविधान बेंच विचार करे।
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