श्रद्धा हत्याकांड मामले की सुनवाई 9 मई तक के लिए टली
नई दिल्ली, 29 अप्रैल दिल्ली के साकेत कोर्ट ने बहुचर्चित श्रद्धा हत्याकांड मामले के आरोपित आफताब के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर फैसला टाल दिया है। इस मामले पर 9 मई को फैसला सुनाया जाएगा। आज एडिशनल सेशंस जज मनीषा खुराना कक्कड़ के उपलब्ध नहीं होने की वजह से फैसला टाला गया। 15 अप्रैल को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
31 मार्च को आफताब की ओर से कहा गया था कि जेल में आफताब के साथ दूसरे कैदियों ने मारपीट की है। उसके बाद कोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया था कि आफताब की पेशी के दौरान सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करें। 25 मार्च को आफताब ने अपना वकील दोबारा बदल लिया था। आफताब ने विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से मिले वकील को बदलते हुए वकील अक्षय भंडारी को अपना वकील नियुक्त किया था।
20 मार्च को दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट को बताया था कि आफताब ने सोच समझ कर इस घटना को अंजाम दिया है। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य से पता चलता है कि श्रद्धा और आफ़ताब का लिव-इन रिलेशन हिंसक था। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि श्रद्धा प्रैक्टो ऐप के जरिये डॉक्टरों से परामर्श भी ले रही थी। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में श्रद्धा की काउंसलिंग का वीडियो प्ले कर दिखाया था, जिसमें श्रद्धा कह रही है कि आफताब उसको खोज लेगा और मार देगा। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि श्रद्धा और आफ़ताब का लिव इन रिलेशन हिंसक था। इतना ही नहीं श्रद्धा ने आरोप भी लगाया था कि आफताब उसको मारता और गाली देता था। श्रद्धा को मारकर टुकड़ों में काटने की भी धमकी देता था और तो और आफताब ने उसे मारने की भी कोशिश की थी। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि जांच के दौरान पुलिस को श्रद्धा की हड्डी, जबड़ा, और खून के निशान मिले। श्रद्धा के खून फ्रिज और कमरे की अलमारी में लगे हुए मिले।
उल्लेखनीय है कि 21 फरवरी को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के कोर्ट ने इस मामले को ट्रायल के लिए सेशंस कोर्ट भेज दिया था। 7 फरवरी को साकेत कोर्ट ने बहुचर्चित श्रद्धा हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया था। 24 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया था। चार्जशीट 6629 पेजों की है। चार्जशीट में आफताब को एकमात्र आरोपित बनाया गया है। चार्जशीट में करीब सौ गवाहों के अलावा फोरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को आधार बनाया गया है। आफताब अभी न्यायिक हिरासत में है। कोर्ट ने 23 दिसंबर, 2022 को आफताब के आवाज के नमूने (वॉयस सैंपल) लेने की दिल्ली पुलिस को अनुमति दी थी। आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर करीब तीस टुकड़े कर दिए थे। उसके शव के टुकड़ों को फ्रिज में रखा हुआ था। वो शव के अंगों को अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर फेंकता था। बाद में पुलिस ने आफताब की निशानदेही पर श्रद्धा के कई अंगों को बरामद किया।