अम्बाला, 19 अक्तूबर
जिलाधीश एवं उपायुक्त डा0 प्रियंका सोनी ने पंचायत चुनावों के मद्देनजर शस्त्र लाइसेंस धारकों को जल्द से जल्द अपने लाइसेंसी हथियार नजदीकी पुलिस थाना में जमा करवाने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा है कि निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावों की घोषणा कर दी गई है। चुनावों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है।
जारी आदेशों के तहत जिलाधीश ने शस्त्र लाइसेंस धारकों को यह भी कहा कि चुनाव को शांतिपूर्वक, निष्पक्ष और भय मुक्त वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से शस्त्र लाइसेंस धारक अपना हथियार बिना किसी देरी के अपने नजदीकी पुलिस थाना में जमा कराएं। उन्होंने कहा कि उनके यह हथियार 15 नवम्बर तक सम्बन्धित पुलिस थानों में जमा रहेेंगे, उसके बाद सम्बन्धित अपने हथियारों को जहां पर उन्होंने अपने शस्त्र जमा करवाए थे वहां से ले सकते हैं। जारी आदेशों के तहत सरकारी एवं निजी बैंक, पेट्रोल पम्प वालों को इस आदेशों से मुक्त रखा गया है। जिलाधीश ने यह भी कहा कि शस्त्र जमा न कराने की सूरत में उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जारी आदेशों के तहत जिलाधीश ने पुलिस अधीक्षक से कहा कि वे इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाएं तथा सभी थाना व चौकी प्रभारियों को निर्देश दें कि आपके क्षेत्र में जिन-जिन लोगों के पास लाइसेंसी हथियार है उन सभी के हथियारों को चुनाव से पहले संबंधित पुलिस थाने में जमा करवायें।