मारपीट के बाद जहर देकर उतारा था मौत के घाट एडीजे अमित सहरावत की अदालत ने हत्यारे पति को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। आरोप है कि हत्यारे सुखबीर ने अपनी पत्नी से मारपीट करने के बाद जहर पिलाकर उसे मौत के घाट उतार दिया था। अदालत में चले मामले के अनुसार उतर प्रदेश निवासी जडावती देवी ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी बेटी पूजा की शादी 11 नवंबर 2017 को रावलवास खुर्द के सुखबीर के साथ की थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही से ही उसकी बेटी पूजा को उसका पति सुखबीर व सास तंग करने लगे। इसी के चलते 11 फरवरी 2021 को उसकी बेटी पूजा ने फोन कर बताया कि उसके पति व सास उसे परेशान कर रहे है। इस पर 12 फरवरी को दोपहर को उसके दामाद सुखबीर ने फोन किया कि पूजा ने जहर निगल लिया है। इस पर वह अपने दामाद प्रतापगढ़ के सैलखा के रहने वाले केशव को साथ लेकर पूजा के ससुराल वालों से संपर्क करके हिसार के नागरिक अस्पताल पहुंची। यहां पर देखा तो पूजा मृत मिली। शिकायतकर्ता के अनुसार पूजा के मुंह पर, आंख पर व गर्दन पर चोटों के निशान है और मुंह व नाक से खून आया हुआ है। साथ ही जहर पिलाना पाया गया। उसे पूरा शक है कि बेटी पूजा को उसके पति सुखबीर व उसकी सास राजबाला ने उसकी चोटें मारकर व जहर पिलाकर हत्या की है। इसी मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया था, जिस पर अदालत ने हत्यारे को सजा सुनाई है।