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नाबालिग से बलात्कार के दोषी को बीस साल का कठोर कारावास

करीब ढाई साल पहले के एक मामले में विशिष्ट न्यायालय पोक्सो कोर्ट नम्बर 1 झालावाड के विशेष जज विनोद कुमार गिरी ने नाबालिग से बलात्कार के मामले में गुरुवार को बीस साल की सजा सुनाई है।

विशिष्ठ लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि आरोपित लखनसिंह (21) पुत्र बहादुरसिंह भील निवासी आसलपुर, थाना- घाटोली, को दोषी पाया जाने पर बीस साल का कठोर कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया। दो अप्रेल 2021 को पीड़िता के पिता ने पुलिस थाना घाटोली में रिपोर्ट देकर बताया कि 24 मार्च 2021 को रात 9 बजे उसकी नाबालिग बेटी माता-पिता की सहमति के बिना बहला-फुसलाकर आरोपित कोटा कैथून के पास जागोड़ा व कैथून कच्ची बस्ती गुना एमपी के पास धानोडा ले जाकर उसके साथ 24 मार्च से 21 अप्रेल 2021 तक दुष्कर्म किया। विशिष्ठ लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने राजस्थान सरकार की ओर से प्रकरण की पैरवी करते हुए 17 गवाह व 23 दस्तावेज पेश किए। इसके आधार पर न्यायालय ने आरोपित को सजा सुनाई। आरोपित 25 अप्रेल 2021 से न्यायिक अभिरक्षा में है।




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