पोक्सो कोर्ट नं.1 ने शुक्रवार को करीब तीन साल पुराने एक मामले में छेड़छाड़ के आरोपी को दो साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी राधेश्याम (26) पुत्र बंशीलाल, निवासी बख्सपुरा पुलिस थाना झालरापाटन को छेड़छाड़ के मामले में दो साल का साधारण कारावास एवं पांच हजार रुपए के जुर्माने के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि 18 नवम्बर 2020 को पीड़िता अपने परिजनों के साथ झालावाड़ एसपी को एक परिवाद पेश किया था। इस पर 21 नवम्बर 2020 को महिला थाना झालावाड़ में मुकदमा दर्ज हुआ था। पीड़िता ने बताया कि 18 नवम्बर 2020 को सुबह छह बजे वह शौच करने गई थी। आरोपी ने पीड़िता को पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ की और स्त्री लज्जा भंग की। फिर इसके बाद पीड़िता किसी तरह बचकर भाग गई थी। पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। राजस्थान सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए कुल 7 गवाह एवं 9 दस्तावेज पेश किए थे। इसके आधार पर कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए दो साल का साधारण कारावास एवं पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।