राज्य सरकार ने पंचायत समिति सदस्यों, सरपंचों एवं पंचों के रिक्त पदों पर उपचुनाव के लिए 24 अगस्त को होने जा रही वोटिंग के दिन अवकाश को लेकर शनिवार को आदेश जारी किया। आदेश में सभी जिलों के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के लिए संबंधित जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।
आदेश के अनुसार पुनर्मतदान होने की स्थिति में संबंधित क्षेत्र में पुनर्मतदान की तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के लिए भी संबंधित जिला कलेक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया गया है।