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मुख्यमंत्री के काफिले पर हमले मामले में हाई कोर्ट ने केस डायरी तलब की

रांची, 7 फरवरी (हि.स.)। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस नवनीत कुमार की कोर्ट में मंगलवार को हिंदूवादी नेता भैरव सिंह की डिस्चार्ज याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने भैरव सिंह के विरुद्ध दर्ज केस की केस डायरी तलब की है। यह मामला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला से जुड़ा हुआ है, जिसमें भैरव सिंह समेत कई लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। इस मामले में भैरव सिंह को हाई कोर्ट से बेल मिली थी। निचली अदालत में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। ट्रायल कोर्ट ने भैरव सिंह के ख़िलाफ आरोप गठन (चार्ज फ़्रेम) की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। आरोप गठन के ख़िलाफ भैरव सिंह ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। भैरव सिंह की तरफ से अधिवक्ता अविनाश, ऋषभ और अंकित ने पक्ष रखा। उल्लेखनीय है कि तीन जनवरी, 2021 को ओरमांझी में युवती की सिर कटी लाश मिली थी। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने चार जनवरी, 2021 की शाम को मुख्यमंत्री का काफिले को रोकने की कोशिश की। काफिले के आगे चलने वाली पायलट गाड़ी को रोक कर क्षतिग्रस्त कर दिया था। साथ ही रास्ता क्लीयर कराने की कोशिश कर रहे ट्रैफिक सिपाहियों और पुलिसकर्मियों के साथ उनकी झड़प भी हुई थी। इस झड़प में कई पुलिसकर्मियों की प्रदर्शनकारियों ने पिटाई कर दी थी।
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