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Ambala - अवैध रूप से काटी गई कालोनी में तोड़-फोड़ की कार्यवाही अमल में लाई गई

अम्बाला, 27 अक्तूबर:- जिला नगर योजनाकार के दस्ते द्वारा गांव मोहड़ा, तहसील अम्बाला छावनी व जिला अम्बाला में लगभग 5.0 एकड़ भूमि (खसरा न0 29//24/2, 41//4, 7 14, 15) पर अवैध रूप से काटी गई कालोनी में तोड़-फोड़ की कार्यवाही अमल में लाई गई। जिसमें मिटटी की सडक़ों के जाल को अर्थ-मुविंग मशीन द्वारा पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया गया। मौका पर डयूटी मैजिस्ट्रेट रनबीर सिंह उपमण्डल अभियंता जन स्वास्थय एवं अभियंात्रिकी विभाग अम्बाला छावनी, जिला नगर योजनाकार नरेश कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता रविन्द्र, भारी पुलिस बल के साथ मौका पर उपस्थित रहे तथा तोड़-फोड़ के दौरान आमजन को अवगत करवाया गया, कि उपरोक्त किला खसरा न0 में प्रोप्रट्री डिलरों द्वारा अवैध कालोनी काटने हेतू कच्ची सडक़ों का निर्माण किया गया था। जिसे विभाग द्वारा तोड़ा जा रहा है। इसलिए उपरोक्त भूमि के खसरा न0 अच्छी तरह नोट कर लें, कि इसमें किसी प्रकार की खरीद-फिरोखत न करें। क्योंकि प्रोपट्री डीलर कालोनी के रेगूलर होने का झांसा देकर प्लाट बेच रहे हैं। जिनसे पूरी तहर सचेत रहने की आवश्यकता है। अत सभी को सूचित किया जाता है। इस प्रकार के किसी भी झांसे में ना आए तथा इन अवैध कालोनियों में प्लाट न खरीदें तथा किसी भी प्रकार का निर्माण न करें। ऐसी अवैध कलोनियों/अवैध निर्माण के खिलाफ और विभाग द्वारा और ज्यादा सख्ती के साथ कार्यवाही की जाएगी। अवैध कालोनी काटने वाले कॉलोनाइजरों/भू-माफीया के खिलाफ मुकद्में भी दर्ज करवाएं जाएगें। जिला नगर योजनाकार अम्बाला द्वारा बताया गया कि सरकार द्वारा रिहायशी जोन में दीन दयाल जन आवास योजना के तहत 5 एकड़ में रिहायशी कालोनी विकसित करने हेतू पॉलिसी जारी की हुई है। जिसमें ई0डी0सी0 के चार्जजेस न के बराबर है। इसलिए अवैध कालोनी काटने वालों से अनुरोध है कि उपरोक्त पॉलिसी के तहत सरकार से नियमानुसार अनुमति लेकर कालोनी विकसित करें ताकि शहर को सुव्यस्थित तरीके से विकसित किया जा सके।
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