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अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने सीरिया पर नागरिकों पर यातना रोकने के दिए आदेश

द हेग, 17 नवंबर (हि.स.)। संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने गुरुवार को सीरिया की सरकार को नागरिकों पर यातना को रोकने के लिए आदेश दिया। यह आदेश उस मामले में दिया गया जिसमें नीदरलैंड और कनाडा ने सीरिया पर अपने ही नागरिकों पर वर्षों तक अत्याचार करने का आरोप लगाया था। अंतरिम आदेश का उद्देश्य ऐसे समय में सीरिया में संभावित पीड़ितों की रक्षा करना है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के माध्यम से सीरिया पर यातना समझौते का उल्लंघन करने का आरोप को रोकने की प्रक्रिया में कई साल लग सकते हैं। न्यायालय के प्रमुख जोन ई. डोनोग्यू ने सीरिया से आह्रान किया,’यातना और अन्य क्रूरता, अमानवीय, अपमानजनक व्यवहार एवं सजा को रोकने के लिए अपनी शक्ति के भीतर सभी उपाय किए जाएं। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए की उसके अधिकारी, संगठन या व्यक्ति लिए गए फैसलों के नियंत्रण, निर्देशों तथा प्रभाव के अधीन हो जिससे वह किसी को प्रताड़ित न कर सकें। कनाडा और नीदरलैंड ने पिछले महीने न्यायालय से यातना पर प्रतिबंध लगाने का आदेश देने का अनुरोध किया था। सीरिया ने अक्टूबर में सुनवाई का बहिष्कार किया था और यह भी स्पष्ट नहीं है कि वह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के आदेश पर कैसी प्रतिक्रिया देगा।
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