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झारखंड हाई कोर्ट से टेरर फंडिंग के आरोपित की जमानत याचिका खारिज

रांची, 7 फरवरी (हि.स.)। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय और जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ ने मंगलवार को प्रेम विकास उर्फ मंटू सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी है। एनआईए और याचिकाकर्ता की दलील पूरी सुनने के बाद हाई कोर्ट ने प्रेम विकास सिंह की जमानत अर्जी ठुकराते हुए उसे जमानत देने से इनकार कर दिया है। प्रेम विकास सिंह की ओर से अधिवक्ता शदाब ने अदालत में पक्ष रखा। उल्लेखनीय है कि टेरर फंडिंग केस में आरोपित प्रेम विकास उर्फ मंटू सिंह ने 19 सितंबर को एनआईए की विशेष अदालत में सरेंडर किया था। यह मामला टंडवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सीसीएल के मगध और आम्रपाली परियोजना से जुड़ा है। मंटू सिंह पर आरोप है कि प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारी नक्सलियों को लेवी वसूल कर देते थे।
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