एनएसई फोन टैपिंग मामले में मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर संजय पांडे को जमानत
नई दिल्ली, 08 दिसंबर (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने एनएसई फोन टैपिंग मामले के आरोपित और मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर संजय पांडे को जमानत दे दी है। जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने यह आदेश दिया। पांडे ने ट्रायल कोर्ट की ओर से जमानत याचिका खारिज करने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
04 अगस्त को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने संजय पांडे की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इस मामले में ईडी ने संजय पांडे और रवि नारायण के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में सीबीआई भी जांच कर रही है। सीबीआई ने जांच के दौरान संजय पांडे से जुड़ी एक फर्म आईसेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के परिसर से कुछ बिल की रसीदें, रिकार्डिंग के नमूने , रिकार्डिंग के मूल टेप और सर्वर के साथ-साथ दो लैपटॉप बरामद किए थे। संजय पांडे पर आरोप है कि उन्होंने 4 करोड़ 54 लाख रुपये लेकर चित्रा रामकृष्णा की मदद करने के लिए एमटीएनएल की फोन लाइन टेप की थीं।