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फोन टैपिंग मामले में बरी होने के लिए रश्मि शुक्ला ने किया आवेदन

मुंबई, 07 जनवरी (हि.स.)। बहुचर्चित फोन टैपिंग मामले में बरी होने के लिए आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला ने मुंबई के मजिस्ट्रेट कोर्ट में आवेदन किया है। आवेदन में उन्होंने कहा है कि इस मामले में कार्रवाई के लिए पुलिस ने केंद्र सरकार की अनुमति नहीं ली थी। कोर्ट ने उनकी अर्जी पर पुलिस को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। रश्मि शुक्ला महाविकास आघाड़ी सरकार बनने के कुछ समय बाद तक महाराष्ट्र खुफिया विभाग की प्रमुख थीं। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने छद्म नामों से राज्य के कई बड़े नेताओं के फोन टैप करवाए। तत्कालीन गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने इस मामले की जांच आदेश दिया था। इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी राजीव जैन की शिकायत पर 4 मार्च को कोलाबा पुलिस स्टेशन में शुक्ला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद पुलिस ने रश्मि शुक्ला को क्लीन चिट दे दी थी, जिसे पुणे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया था और मामले की फिर जांच कराने का आदेश दिया था। इसके बाद रश्मि शुक्ला ने कोर्ट में आवेदन किया है।
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