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रैपिडो की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली, 07 फरवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में सेवा बंद करने के बांबे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली बाइक टैक्सी कंपनी रैपिडो की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वो एग्रीगेटर्स द्वारा निजी वाहनों को पूल करने के मामले पर 31 मार्च तक अपना फैसला ले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता महाराष्ट्र सरकार के नोटिफिकेशन को बांबे हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि जब महाराष्ट्र सरकार एग्रीगेटर्स द्वारा निजी वाहनों को पूल करने के मामले पर फैसला कर ले, तब याचिकाकर्ता कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं। रैपिडो ने महाराष्ट्र में सेवा बंद करने के बांबे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। रैपिडो ने कहा था कि इससे हजारों कर्मचारी प्रभावित होंगे। बांबे हाईकोर्ट ने यह कहते हुए रैपिडो को सेवा बंद करने के लिए कहा था कि उसके पास जरूरी लाइसेंस नहीं है। हाईकोर्ट ने रैपिडो से कहा था कि लाइसेंस लेने के बाद सेवा शुरू कीजिए।
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