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सुप्रीम कोर्ट ने 'एक व्यक्ति-एक कार' की मांग खारिज की

नई दिल्ली, 20 जनवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने वाहनों की संख्या नियंत्रित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि 'एक व्यक्ति-एक कार' नीतिगत मामला है। कोर्ट इसमें कोई आदेश नहीं दे सकता। याचिका में कहा गया था कि वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक व्यक्ति के लिए एक कार की नीति होनी चाहिए। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि यह नीतिगत मसला है। हम सरकार नहीं चला सकते। गाड़ी की बिक्री से सरकारी राजस्व भी जुड़ा हुआ है।
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