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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम के बिल्डर को नोटिस जारी किया

नई दिल्ली, 21 नवंबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम के सेक्टर 109 के चिंटेल्स पैराडिसो के निवासियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए बिल्डर को नोटिस जारी किया है। जस्टिस केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता फ्लैट मालिकों की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने पूरे निर्माण को खतरनाक बताते हुए मुआवजा या वैकल्पिक आवास की मांग की। उन्होंने कहा कि कोई भी फ्लैट रहने के लिए सुरक्षित नहीं हैं।सुनवाई के दौरान बिल्डर की तरफ से कहा गया कि लोग घर खाली कर सकते हैं। वह मुआवजा देने को तैयार है। याचिकाकर्ताओ ने पूरे निर्माण को खतरनाक बताते हुए मुआवजा या वैकल्पिक आवास की मांग की है। यहां फरवरी में हुए हादसे में रिहायशी इमारत की छत गिरने से दो महिलाओं की मौत हो गई थी।
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