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धनबाद अग्निकांड: हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा, अबतक क्या कार्रवाई हुई

रांची, 2 फरवरी (हि.स.)। झारखंड हाई कोर्ट ने धनबाद जिले के आशीर्वाद टावर में हुए अग्निकांड पर स्वत: संज्ञान लिया है। इस मामले में गुरुवार को हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस और जस्टिस दीपक रौशन की खंडपीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई। अदालत ने नगर विकास सचिव को इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि राज्यभर में फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाये। अब कोर्ट इस मामले पर 17 फरवरी को सुनवाई करेगा। अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि यह घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जांच होनी चाहिए। सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और पीयूष चित्रेश ने कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि पूरी घटना की जांच के लिए दो कमेटियां गठित की गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने अदालत को बताया कि राज्य के सभी जिलों के डीसी और एसपी को फायर सेफ्टी से जुड़े मानकों की समीक्षा का भी निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि 31 जनवरी को देर शाम धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के आशीर्वाद टावर में आग लग गयी थी, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गयी है। जबकि कई लोग झुलस गये।
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