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समान न्यायिक संहिता की मांग पर सुनवाई से दिल्ली हाई कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली, 19 अप्रैल दिल्ली हाई कोर्ट ने समान न्यायिक संहिता बनाने की मांग संबंधित याचिका पर कल (मंगलवार) सुनवाई करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सितंबर 2022 में इस याचिका को खारिज कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की छूट नहीं दी थी। यह याचिका भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायर की थी। याचिका में न्यायिक शब्दों, संक्षेपाक्षरों, मुहावरों, कोर्ट फीस का ढांचा और वाद दायर करने की एक समान प्रक्रिया बनाने की मांग की गई थी।
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