फिरोजाबाद, 02 मई (हि.स.)। न्यायालय ने शनिवार को नाबालिग को अगवा कर उससे दुष्कर्म के दोषी को 12 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना मक्खनपुर क्षेत्रान्तर्गत 06 जनवरी 2024 को एक नाबालिग को अभियुक्त वसीम पुत्र साविर निवासी मोहल्ला नई बस्ती मौहल्ला नवादा मक्खनपुर बहला फुसलाकर कर ले गया। पीड़िता के पिता ने थाने पर अभियुक्त वसीम के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर अभियुक्त वसीम को जेल भेज भेज दिया। पुलिस ने जांचोपरांत पीड़िता के बयानों के आधार पर अभियुक्त वसीम के विरुद्ध नाबालिग को बहला फुसला कर अगवा करने तथा उससे दुष्कर्म करने की धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट संख्या - 3 करुणा सिंह के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष की पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजीव शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि न्यायालय के समक्ष कई गवाह पेश किए, कई साक्ष्य दाखिल किए। न्यायालय ने गवाहों की गवाही व साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त वसीम को दोषी माना। न्यायालय ने दोषी वसीम को 12 वर्ष के कारावास व 1.5 लाख रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।