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आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सीआईआई अधिसूचित किया

नई दिल्ली, 25 मई (हि.स.)। आयकर विभाग ने अचल संपत्ति, प्रतिभूतियों और आभूषण की बिक्री से होने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की गणना के लिए चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (सीआईआई) को अधिसूचित किया है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की ओर से शनिवार को जारी एक बयान के मुताबिक 24 मई, 2024 की अधिसूचना संख्या 44/2024 के माध्यम से चालू वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (सीआईआई) अधिसूचित किया गया है। सीबीडीटी की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 और आकलन वर्ष 2025-26 के लिए सीआईआई 363 है। इससे पिछले वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सीआईआई 348 था, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए यह 331 था।

उल्लेखनीय है कि लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (सीआईआई) का उपयोग करदाताओं द्वारा मुद्रास्फीति को समायोजित करने के बाद पूंजीगत संपत्तियों की बिक्री से होने वाले लाभ की गणना करने के लिए किया जाता है।


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